-कोर्ट ने अर्जी मंजूर कर जारी की विवाह विच्छेद की डिक्री
जयपुर। पूर्व राजपरिवार की सदस्य और पूर्व एमएलए दीया कुमारी और उनके पति सिवाड़ के कोठड़ा ठिकाने के नरेन्द्र सिंह राजावत की तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट क्रम-1 में जज झूमरलाल चौहान ने मंजूर करते हुए विवाह विच्छेद की डिक्री जारी कर दी।
दोनों पक्षकारों की ओर से हिन्दु विवाह अधिनियम के तहत दायर विवाह विच्छेद के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि दोनों के बीच 14 फरवरी, 1994 को हुए विवाह को पारस्परिक सहमति के आधार पर विघटित किया जाकर उनके विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की जाती है। संयुक्त प्रार्थना पत्र में दीया व नरेन्द्र सिह का कहना था कि वे करीब डेढ साल से अलग रह रहे हैं और अब सहमति से अलग होना चाहते हैं।
पिछले दिनों प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली तारीख 6 माह बाद की दी थी, लेकिन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए मामले की जल्द सुनवाई करने की प्रार्थना की थी। कोर्ट ने 21 दिसंबर, 2०18 को दोनों पक्षकारों की समझाइश भी की थी। लेकिन दोनों ने सहमति से ही अलग होने की कही। दोनों के एक पुत्री सहित तीन संतानें हैं। बडे बेटे पद्मनाभ सिह को दीया कुमारी के पिता भवानी सिह ने गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। छोटा बेटा लक्ष्यराज सिंह हिमाचल प्रदेश के एक पूर्व राजघराने में गोद चला गया।