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जयपुर। नेट बैंकिंग के जरिए खाताधारक के बैंक खाते से 68 लाख रुपए निकालकर ठगी करने के अपराध में गिरफ्तार आरोपी राकेश अशोक पाटिल की जमानत अर्जी अपील कोर्ट से भी खारिज हो गई। इससे पूर्व राकेश की एसीएमएम-4 कोर्ट से एक जून को जमानत खारिज हुई थी।

इस संबंध में किशन लाल नयन ने साइबर क्राइम पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। अभियुक्त का कहना था कि वह 5-6 माह से न्यायिक अभिरक्षा में है। दूसरे आरोपी मनीष मित्तल को जमानत मिल चुकी है। उसके मामले में चालान पेश हो चुका है। ट्रायल में समय लगेगा। इसलिए जमानत दी जाए। सुनवाई के बाद जाली नोट मामलात की कोर्ट ने जमानत अपील खारिज करते हुए आदेश में कहा कि ऐसे अपराध से लोग नेट बैंकिंग का उपयोग करने में भय महसूस कर रहे हैं।

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