In India doctors see patient only for two minutes

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट पीजी परीक्षा में ग्रामीण क्षेत्र में लगे सेवारत चिकित्सकों को इस बार बोनस अंक देने से इंकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने विनियम में संशोधन कर ग्रामीण क्षेत्र जोडने को गत 5 अप्रैल से लागू माना है। न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश ऑल राजस्थान इन सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से दायर अपील का निस्तारण करते हुए दिए।

अपील में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि पीजी मेडिकल एजुकेशन विनियम में संशोधन के समय इसमें ग्रामीण क्षेत्र नहीं जोडा गया था। इसलिए राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दुर्गम व दूरस्थ एरिया में काम कर चुके सेवारत चिकित्सकों को नीट पीजी परीक्षा में बोनस अंक देने का प्रावधान किया था। वहीं केन्द्र की चिकित्सा शिक्षा कमेटी ने गत वर्ष 31 अक्टूबर को बैठक कर ग्रामीण क्षेत्र जोडने की सिफारिश की थी। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में हुए फैसले के बाद विनियमों में ग्रामीण क्षेत्र जोडा गया है।

ऐसे में गत 5 अप्रैल को जारी काउन्सलिंग के परिणाम में भी इसका लाभ दिया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संशोधित को लागू मानते हुए हाल ही में जारी हुए काउन्सलिंग के परिणाम में इसे लागू नहीं करने को कहा है।

 

LEAVE A REPLY