Court rejected

जयपुर। ई-नीलामी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एस पी शर्मा की एकलपीठ ने कहा है कि नीलामी की संपत्ति दिल्ली में स्थित है। नीलामी की प्रक्रिया भी दिल्ली में ही पूरी होगी। याचिकाकर्ता चाहे तो दिल्ली में मामले को चुनौती दे सकता है।

इस संबंध में राजेश गुप्ता ने दिल्ली के आवास नगरीय विकास निगम की ओर से निकाली गई ई-नीलामी को चुनौती दी गई थी। याची का कहना था कि उसने यहां से नीलामी प्रक्रिया में आवेदन किया था। इसलिये हाईकोर्ट जयपुर को सुनवाई का अधिकार प्रा’ है।

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