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जयपुर। पिंकसिटी अन्य शहरों की अव्यवस्थाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम.एन. भंडारी की एकलपीठ ने चिंता जताते हुए मौखिक टिप्पणी की, कि हालात संतोषजनक नहीं है। यदि ऐसे ही हालात रहे, तो मजबूरन आगामी सुनवाई पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं संबंधित अफसरों के वेतन रोकने के आदेश देने पडेंगे। यूडीएच विभाग को हाईकोर्ट ने प्रदेश की सडकों को आवारा पशुओं से मुक्त कर रिपोर्ट पेश करनÞ के आदेश दिए हैं।

पिंकसिटी में आवारा सांड से विदेशी पर्यटक की मौत के बाद मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए निगम सीईओ और जेडीए आयुक्त को हाईकोर्ट ने अदालत के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए अफसरों को नियुक्त कर उनकी जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने कहा है कि आदेशों के बाद भी आवारा पशुओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है। गत दिनों जैसलमेर में भी हादसा हुआ है।

-गडडा करने के बाद शीघ्र हो मरम्मत
शहर के गडडे भरने की रिपोर्ट तलब करते हुए हाईकोर्ट को कहा है कि जलदाय विभाग को यदि गडडा करने की अनुमति दी जाए तो उसी दिन संबंधित एजेंसी उसकी मरम्मत करे। गडडा खोदने की अनुमति देने से पहले पैसा जमा किया जाए और उसकी मरम्मत करने की अंडरटेकिंग भी ली जाए। एक बार में दो किलोमीटर से अधिक दूरी की खुदाई की अनुमति नहीं दी जाए। जलदाय विभाग को इसकी अनुमति दी जा सकती है, लेकिन उसकी मरम्मत का काम भी तत्काल पूरा हो।

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