Fraud Case

जयपुर। मनोनयन के अपात्र होने पर वक्फ बोर्ड से हटाए गए चेयरमैन अबुबकर नकवी एवं दोनों सदस्यों अफसोद जैदी और नीदा खान को राहत देने से इंकार करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम.एन. भंडारी की एकलपीठ ने उनकी ओर से दायर प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए आदेश में कहा कि बोर्ड में खाली हुए पदों पर वक्फ अधिनियम के तहत ही नियुक्तियां की जाए। ज्ञातव्य है कि 4 दिसंबर को हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर नकवी, जैदी और नीदा खान को वक्फ बोर्ड में सदस्य के तौर पर किए गए मनोनयन को रद्द कर दिया था।

याचियों का प्रार्थना पत्र में कहना था कि वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियां होने या छह माह के लिए उन्हें पद पर कार्य करने दिया जाए। जिसका विरोध करते हुए याची का कहना कि हाईकोर्ट इन्हें अपात्र मानकर बोर्ड में सदस्य पद पर की गई नियुक्तियों को रद्द कर चुका है। ऐसी स्थिति में किसी अपात्र को पद पर कार्य करने का आदेश नहीं दिया जा सकता।

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