जयपुर। भूतपूर्व सैनिक अब सामान्य की तरह अपनी राशि जमा करवाकर तीन वर्ष की अवधि से पूर्व खातेदारी ले सकेंगे। इसको लेकर उपनिवेशन विभाग ने नए आदेश जारी किए हैं। उपनिवेशन विभाग मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि सामान्य आवंटन के लिए वर्ष 2000 में नियमों में संशोधन किया गया था। जिसमें कमांड एरिया के लिए 2 हजार प्रति बीघा एवं अनकमांड एरिया के लिए एक हजार रुपए प्रति बीघा अतिरिक्त राशि जमा करवाकर 3 वर्ष की अवधि से पहले खातेदारी ली जा सकेगी। वहीं पूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष की अवधि पूर्ण करनी जरूरी थी। उन्होंने कहा कि उनके प्रदेश के विभिन्न जिलों के दौरे पर पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों की ओर से अवगत कराया गया था कि सामान्य आवंटी की तरह पूर्व सैनिकों को इसका लाभ दिया जाए। इस पर विभाग ने पूर्व सैनिकों को भी सामान्य आवंटियों की तरह नियमों में संशोधन कर शामिल किया है। अब पूर्व सैनिक निर्धारित राशि जमा करवाकर 3 वर्ष से पहले भी खातेदारी ले सकेंगे। वहीं इससे राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व आय भी होगी। मोहम्मद ने कहा कि विभाग नवाचार एवं किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।

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