delhi.राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी (नासिन) को केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 83 के उप-नियम (3) के तहत वस्तु एवं सेवा कर प्रैक्टिशनर्स (जीएसटीपी) के नामांकन की पुष्टि हेतु परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके लिए अधिसूचना संख्या 24/2018-केन्द्रीय कर दिनांक 28.5.2018 देखें।
नियम 83 के उप-नियम (3) के तहत जीएसटी नेटवर्क पर नामांकित और नियम 83 के उप-नियम (1) के अनुच्छेद (बी) के दायरे में आने वाले जीएसटीपी यानी मौजूदा कानून के तहत कम से कम 5 वर्षों के अनुभव वाले बिक्री कर प्रैक्टिशनर या टैक्स रिटर्न तैयार करने वालों के रूप में नामांकन के पात्रता पैमाने को पूरा करने वालों को 31 दिसम्बर, 2018 से पहले यह परीक्षा पास करनी होगी। इस तरह के जीएसटीपी के लिए पहली परीक्षा 31 अक्टूबर, 2018 को हो चुकी है, जबकि अगली परीक्षा देश भर में निर्दिष्ट परीक्षा केन्द्रों पर 7 दिसम्बर, 2018 को प्रात: 11 बजे से लेकर अपराह्न डेढ़ बजे तक आयोजित की जायेगी। यह कंपयूटर आधारित परीक्षा होगी।