उदयपुर. उदयपुर के सूरजपोल क्षेत्र में 4 साल पहले आबकारी अधिकारी के मर्डर के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मृतक देर रात को अहमदाबाद से बेटी- दोहिते का इलाज करा लौटे थे, तभी वैन में लिफ्ट का बोलकर आरोपी उन्हें साथ ले गए और लूट के बाद हत्या कर दी। इस मामले में पांचों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।आरोपियों ने बेटी और दोहिते की आंखों के सामने हत्या की थी। प्रकरण के अनुसार 27 जून 2018 को बेटी व पोते का इलाज करवाकर उदियापोल रेलवे स्टेशन पर मध्य रात्रि को उतरे 56 वर्षीय वरिष्ठ आबकारी अधिकारी यशवंत शर्मा, उसकी पुत्री नेहा शर्मा और नवासे रियांश शर्मा को वैन में सेक्टर तीन छोड़ने का झांसा देकर मत्स्य कॉलेज वाली नई रोड पर ले जाकर चाकू से गोदकर यशवंत शर्मा की हत्या कर दी और पर्स व अन्य सामान लूटकर ले गए। इस ब्लाइंड मर्डर में पुलिस ने कार्रवाही करते हुए इंद्रा कॉलोनी गोवर्धन विलास चुंगीनाका निवासी जगदीश पुत्र गिरधारीलाल ओड़, बलीचा ओम बन्ना के सामने गोवर्धन विलास निवासी रमेश पुत्र खेमराज, राजमल पुत्र दलीचंद, गणेशलाल पुत्र रोड़ा और मठ मादड़ी प्रतापनगर निवासी दीपक पुत्र भंवरलाल को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही से वारदात में उपयोग में लिये हथियार व वाहन को जब्त किया। लूट का सामान बरामद किया गया। जांच पूर्ण कर पांचों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक संदीप श्रीमाली ने 21 गवाह व 85 दस्तावेज प्रदर्शित कर आरोपियों पर अपराध सिद्ध करने में सफल रहे। आरोपियों ने नेहा शर्मा व उसके पिता यशवंत शर्मा के साथ अपहरण कर लूटपाट कर हत्या की। यह सुनने के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम-4 की पीठासीन अधिकारी जयमाला पानीगर ने आरोपी जगदीश ओड़ को उम्र कैद की सजा सुनाई । इस मामले में लिप्त अन्य चार आरोपी रमेश, राजमल, गणेशलाल व दीपक को भी आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।