जयपुर। दौसा जिले के चुमना गांव में नाले की भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम.एन. भंडारी की एकलपीठ ने जिला कलक्टर को 9 फरवरी को तलब कर स्पष्टीकरण देने को कहा है। साथ ही हाईकोर्ट ने 1० दिन में अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए हैं।
इस संबंध में अमरसिंह ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि गांव के नाले की भूमि पर लंबे समय से कब्जा कर खेती की जा रही है। इस संबंध में जिला कलक्टर को लिखित में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राज्य सरकार का कहना था कि अतिक्रमियों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जा रही है।