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जयपुर। शहर के कोतवाली थाना इलाके में एक मई, 2०17 को 5 साल के मासूम बच्चे के साथ ऑरल इंटरकोर्स करने के मामले में मिठाई विक्रेता के घर पर ही कचौरी-समौसे बनाने वाले गांव लसकटिया-जयनगर, मधुबनी, बिहार निवासी हलवाई अशोक कुमार यादव को पोक्सो मामलों की स्पेशल कोर्ट-2, जयपुर मेट्रो में जज शहाबुद्दीन ने 1० साल के कठोर कारावास तथा 1० हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।

इस संबंध में बच्चे की मां ने थाने में दर्ज कराए मुकदमे में कहा था कि सोखियों का रास्ता-किशनपोल बाजार में घर पर मिठाई बनाने का कारखाना है। 8 दिन से एक कारीगर अशोक कुमार यादव भी काम कर रहा था। एक मई को वह कचौरी-समोसे बना रहा था। सुबह 8 बजे उसका साढ़े 4 वर्षीय पुत्र रोता हुआ

रसोई में आया और उपरोक्त वारदात होने की जानकारी दी। घटना के समय अभियुक्त शराब के नश में था। बच्चे ने पुलिस एवं अदालत में दिए बयानों में गुरुत्तर लैंगिक हमले के आरोपोंं को दोहराया था। अदालत में 11 गवाहों के बयान करवाए गए। साक्ष्य में पीड़ित का दादा पक्षद्रोही घोषित हो गया। कोर्ट ने अभियुक्त को आईपीसी की धारा 377 में बरी कर दिया तथा पोक्सो एक्ट की धारा 5/6 के अपराध में दोष सिद्ध मानते हुए उपरोक्त सजा से दण्डित किया।

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