जयपुर। जाली नोटों की तस्करी करने वाले अभियुक्त विजय सिह राजपूत निवासी गांव भोजीपुरा,बयाना-भरतपुर को जाली नोट मामलों की विशेष अदालत में जज इसरार खोखर ने तीन साल के कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
जबकि इसी मामले में आरोपी एवं जमानत पर आजाद सतीश जाटव 8 जनवरी, 2०19 को फरार हो गया है। मामले के अनुसार कैलादेवी थाना पुलिस ने मेले के दौरान बस स्टेण्ड से 29 मार्च, 2०12 को विजय सिह और सतीश को गिरफ्तार कर दोनों की तलाशी में 11 हजार 2०० रुपए के नकली नोट बरामद किये थे। अदालत में 13 गवाहों के बयान करवाये गये।