Trial of Dr. Abdul Hameed's Death Reference upto High Court hearing till 26

जयपुर। डूंगरपुर के चितरी थाना इलाके में 26 जनवरी, 2००9 को जाली नोटों एवं अवैध शराब की तस्करी करने के अपराध में रंगे हाथ गिरफ्तार किये गये तस्कर हरिश्चन्द्र कलाल निवासी गांव चिखली-चितरी को राज्य की एकमात्र विश्ोष कोर्ट में जज ईसरार खोखर ने 2 साल की सश्रम जेल एवं 3० हजार रुपए के जुर्मानें की सजा से दण्डित किया है।
पुलिस को हरिश्चन्द्र कलाल के कब्जे से 1००-1०० रुपए के 7 नकली नोट तथा वाहन में मिले अंग्रेजी शराब के1872 अवैध पव्वे जब्त किये थ्ो।

पुलिस ने वाहन मालिक नरेश कलाल को भी गिरफ्तार कर चालान पेश किया था, लेकिन कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में नरेश को बरी कर दिया।

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