जयपुर। श्रीगंगानगर के सदर इलाके में जाली नोट छापकर तस्करी करने के अपराध में 28 जुलाई, 2०15 को गिरफ्तार किए गए योगेश रणवां (21) निवासी गांव ख्यालीवाली-सदर को जाली नोट मामलों की स्पेशल कोर्ट में जज ईसरार खोखर ने शुक्रवार को 4 साल का कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
इस संबंध में तत्कालीन थानाधिकारी राहुल यादव ने 28 जुलाई, 2०15 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मुखबिर की इत्तला पर रवि धर्म कांटा के पास से योगेश को पकड़कर तलाशी लेने पर उसके पास 1००-1०० रुपए के 22 नकली नोट मिले थ्ो। बाद में 3० जुलाई को जांच अधिकारी कोतवाली एसएचओ विष्णु खत्री ने योगेश के रिहायशी मकान के कमरे में से प्रिन्टर मय लीड सहित भारी मात्रा में सामान जब्त किया था। उसने दो-दो सीटों पर 1० रुपए, 5० रुपए के, 4 सीटोंं पर 1०० रुपए के नोट छाप रख्ो थ्ो। 36 सफेद पेपर भी बरामद किए गए।