जयपुर। दौसा में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से खम्बों पर लगे तारों को ढीला छोडने से 2०15 में किसान की करंट लगने से मौत होने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम-4, जयपुर मेटàों ने जयपुर डिस्कॉम को दोषी मानते हुए 6 लाख 85 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। हर्जाना एक माह में अदा करना होगा। मृतक राजेन्द्र गुर्जर के परिजनों को कोर्ट ने उपरोक्त राशि पर जयपुर डिस्कॉम से 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी दिलाया है। घातक दुर्घटना अधिनियम-1855 के अन्तर्गत मृतक के पिता दौसा निवासी रामस्वरुप गुर्जर व अन्य परिजनों ने प्रार्थना पत्र पेश कर अदालत को बताया कि 2० वर्षीय 6 अक्टूबर, 2०15 को खेत से घास सिर पर रख कर ला रहा था।
रास्ते में बिजली के ढीले तार घास से टच हो गए। करंट की चपेट में आने से राजेन्द्र की मौके पर ही मौत हो गई। किसान का आरोप था कि जयपुर डिस्कॉम की लापरवाही एवं अफसर-कर्मचारियों की कर्तव्य के प्रति उपेक्षा से उसके बेटे की मौत हुई है। कंपनी की जिम्मेदारी थी कि उसकी ओर से लगाए गये बिजली उपकरणों से किसी को जान-माल की क्षति नहीं पहुंचे।