जयपुर। जयपुर के भट्टा बस्ती थाना इलाके में 3 साल पहले गोठ मनाने गए दो मित्रों में हुए झगड़े में गंभीर रूप से घायल करने के अपराध में गिरफ्तार हुए मोहम्मद मोहसिन निवासी हसनपुरा कच्ची बस्ती-सदर को जाली नोट मामलों की विश्ोष अदालत में जज गण्ोश कुमार ने शुक्रवार को 3 साल की जेल एवं 15,5०० रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया। इस झगड़े में घायल हुए साहिद अली के पिता वाहिद अली ने 26 जनवरी, 2०14 को भट्टा बस्ती थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि 22 जनवरी को पुत्र उसके मित्र मोहसिन, ईकबाल एवं 5-7 अन्य के साथ गोठ मनाने अमानीशाह नाले के पास दरगाह में गए थ्ो। खाना बनाने के दौरान अन्य मित्र सामान लेने बाजार चले गए। घटना स्थल पर मोहसिन व साहिद ही थ्ो। खाना तैयार होने पर अन्य साथियों का इन्तजार करने को कहा। इस बात पर दोनोंं में झगड़ा हुआ। मोहसिन ने लकड़ी से उसके गाल पर मार दिया, जिससे उसके ग्रिवियस नेचर की चोट आई। मजरूब का चेहरा आजीवन टेड़ा हो गया। कोर्ट में सरकार की ओर से लोक अभियोजक हेमन्त कुमार ने पैरवी की।

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