नई दिल्ली। प्रमोशन में आरक्षण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीश सुनवाई करेंगे। इस संबंध में पांच जजों की संविधान पीठ का गठन हो गया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में बनी पीठ में जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस इंदू मल्होत्रा हैं।
संविधान पीठ सरकारी नौकरियों की पदोन्नति में क्रीमी लेयर के लिए एससी-एसटी आरक्षण के मुद्दे पर अपने 12 साल पुराने फैसले की समीक्षा करेगी। संविधान पीठ इस बात पर भी विचार करेगी कि इस मुद्दे पर सात जजों की पीठ को पुनर्विचार करने की जरूरत है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट अब फिर से ये विचार करेगा कि क्या सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं, भले ही इस संबंध में उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को लेकर डेटा ना हो। गौरतलब है कि कई राज्य सरकारों ने हाईकोर्ट के प्रमोशन में आरक्षण रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। कई राज्यों में हाईकोर्ट प्रमोशन में आरक्षण को अवैध बता चुका है, जिसे लेकर राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट में गई है।