जयपुर। साढ़े चार साल पहले चंद रुपयों की खातिर ताश पत्ती खेल रहे मजदूर के पेट में चाकू घोप हत्या करने के मामले में आरोपी बदमाश को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एडीजे14 जयपुर मेट्रो दीक्षा सूद ने आरोपी वसीम निवासी शक्ति कॉलोनी आमागढ़ ट्रांसपोर्ट नगर को यह सजा सुनाते हुए साढ़े पन्द्रह हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि अभियुक्त नवयुवक है, परन्तु शेर मोहम्मद को थोडी सी राशि के लिए जिस प्रकार से चाकू से पेट में हमला कर उसकी हत्या कारित की गई है, उससे अभियुक्त की दूषित मानसिकता झलकती है। ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति की क्रूरता को कोर्ट किसी भी रूप में नजर अंदाज नहीें कर सकती। कुछ पैसों की खातिर अभियुक्त ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में जरा भी मानवीय दृष्टिकोण नहीं रखते है। ऐसी घटनाओं से समाज में भय व्याप्त होता है। सभ्य समाज को शर्मिन्दगी का सामना करनाा पड़ता है। अभियुक्त के खिलाफ चोरी, लूट व अवैध हथियार रखने के 6 मुकदमें दर्ज हुए हैं। उसके प्रति नरमी रखने पर समाज में गलत संदेश जाएगा और अपराध में अंकुश लगाना भी असंभव हो जाएगा।
-यह था मामला
मछली ठेकेदार के मजदूरी करने वाले मोहम्मद अमीर, उसका मौसेरा भाई शेर मोहम्मद निवासी नाग तलाई-दिल्ली रोड पर 27 नवम्बर 2013 को ताशपत्ती खेल रहे थे। दोपहर एक बजे वसीम वहां आया और चाकू दिखाकर डराया और 15०० रुपए ले लिए। रुपए छीनने लगा तो शेर मोहम्मद ने मना कर दिया और उसके पेट में चाकू मार दिया जिससे पेट की आंते बाहर आ गई। दौराने इलाज शेर मोहम्मद की अस्पताल में मौत हो गई। गिरफ्तारी के बाद से वसीम को जमानत का लाभ नहीं मिला।