सिरोही। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नन्द्राजोग एवं न्यायाधीश डाॅ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी की खण्डपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह सिरोही जिले के चिकित्सालयोे में चिकित्सको के रिक्त पडे 62 पदो पर भर्ती की कार्यवाही कब शुरू करेगी और कब तक पूरी करेगी। इसी तरह पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदो की भर्ती के संबंध में भी पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें। राज्य सरकार ने न्यायालय को बताया कि सिरोही जिले में कुल 159 स्वीकृत पद में 97 कार्यरत है एवं 62 पद रिक्त है। खण्ठपीठ ने पूर्व विधायक संयम लोढा की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह लिखित आदेश दिया। मामले में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एस.एस. लादरेचा और लोढा की ओर से अधिवक्ता संदीप शाह ने पैरवी की। मामले की अगली सुनवाई 06 जुलाई को होगी।
उच्च न्यायालय ने गत सुनवाई में पूरे राज्य के चिकित्सालयो की स्थिति के संबंध में जानकारी मांगी थी। राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाब में बताया गया कि सहायक रेडियोग्राफर के 1025 रिक्त पदो, लैब टेक्निशियन के 1394 रिक्त पदो, दंत टेक्निशियन के 42 रिक्त पदो, नेत्र सहायक 178 पदो और प्रयोगशाला सहायक 1537 रिक्त पदो कुल 4176 अराजपत्रित संवर्ग के रिक्त पदो पर भर्तीया प्रक्रियाधीन है। राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार सीनियर स्पेशलिस्ट के 199 पद, जूनियर स्पेशलिस्ट के 1145 पद, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के 330 पद एवं चिकित्सा अधिकारियो के 1128 पद खाली है। इस तरह चिकित्सको के स्वीकृत पदो, कार्यरत पदो एवं रिक्त पदो की सूचना जिलेवार न्यायालय में प्रस्तुत की गई।