नई दिल्ली। केन्द्र सरकार की अघोषित आय रखने वालों को एक और मौका देने के लिए पेश की गई योजना की अधिसूचना इस सप्ताह जारी की जा सकती है। इस स्कीम के तहत नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा अघोषित धन पर 50 फीसदी टैक्स और जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत घोषित धन का एक चौथाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जमा करना होगा। इस एक चौथाई जमा पर चार साल तक कोई ब्याज नहीं मिलेगा। राजस्व विभाग इस सप्ताह के अंत तक इस योजना की अधिसूचना जारी कर देगा। जो टैक्स संशोधन विधेयक 2016 का हिस्सा है। लोकसभा ने 29 नवंबर को इसे मंजूरी दी। सूत्रों के मुताबिक अधिसूचना में यह ब्योरा होगा कि किस प्रारूप में घोषणा की जानी है और टैक्स भुगतान के तरीकों यानी इसे किस्तों में देना है या एक बार में पूरा भुगतान करना है, का जिक्र होगा। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाइ)के समाप्त होने की तारीख भी होगी। टैक्स कानून संशोधन विधेयक 2016 को मनी बिल के रूप में लोकसभा में पेश किया गया था। ऐसे में इस बिल को राज्यसभा से पारित कराने की बाध्यता नहीं है। संविधान के तहत लोकसभा में पारित मनी बिल को 14 दिन के भीतर राज्यसभा को उसकी मंजूरी देनी होती है। 14 दिन की अवधि उस दिन से गिनी जाती है। जिस दिन विधेयक राज्यसभा सचिवालय को मिलता है। इस मामले में यह तिथि 30 नवंबर थी। बिल के लिए 14 दिनों का समय 14 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इसके बाद इस बिल को राष्ट्रपति के समक्ष मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।