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जयपुर। धोखाधड़ी के अपराध में गिरफ्तार होने के बाद पत्नी के जरिए राजीनामा कर जमानत मिलने के बाद समझौते की पालना से इंकार कर फिर धोखाधड़ी करने के मामले में एसीएमएम-7, जयपुर महानगर प्रियंका पारीक ने बजाज नगर थाना पुलिस को अभियुक्त रवि सक्सैना एवं उसकी पत्नी मनीषा सक्सैना निवासी केसर नगर, मानसरोवर जयपुर के खिलाफ आईपीसी की धारा 42० व 12० बी के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान करने के आदेश दिए हैं।

इस संबंध में टोंक फाटक-महेश नगर निवासी ममता मीणा पत्नी मुकेश कुमार ने अदालत में परिवाद दायर किया था। परिवादिया ने कोर्ट को बताया कि कृष्णा ड्रीम डवलपर्स, ओपीसी के प्रोपराइटर व डाइरेक्टर रवि सक्सेना को पुलिस ने धोखाधड़ी के अपराध में 2०17 में गिरफ्तार किया था। उसकी पत्नी मनीषा ने समझौता करने की पेश कर बकाया राशि 3 लाख रुपए के पेटे चाकसू स्थित एक प्लाट के कागजात सुपुर्द कर राशि लौटाने का आश्वासन देकर समझौता पत्र तस्दीक करवाया गया था। समझौते के आधार पर रवि को जमानत मिल गई। आरोप है कि दम्पती ने समझौते की पालना नहीं की। 23 जनवरी, 2०18 को अभियुक्तगण को लीगल नोटिस दिया गया तथा 2० मार्च को पुलिस आयुक्त को रिपोर्ट दी थी।

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