Ghanshyam Swarup,editor, Dainik Rashtra-Sammat, Alwar Vichar Times, no bail, rebel

– मकान मालिक के कूटरचित हस्ताक्षर से फर्जी किरायानामा व नक्शे से स्कूल की मान्यता लेने का मामला, एडीजे कोर्ट-1 अलवर ने खारिज की जमानत अर्जी।
जयपुर। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश क्रम एक अलवर ने दैनिक राष्ट्र सम्मत व अलवर विचार टाइम्स के संपादक घनश्याम स्वरुप बागी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायाधीश डॉ. सरिता स्वामी ने आदेश में कहा कि अभियुक्त घनश्याम स्वरुप बागी पर किरायानामा पर फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर का आरोप लगाया है। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध अनुसंधान लंबित है और मामले में सह अभियुक्तगण भी फरार है। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज आपराधिक रिकार्ड भी पेश किया गया है। ऐसे में अपराध की गंभीर प्रकृति तथा प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर घनश्याम स्वरुप बागी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

इससे पहले बागी के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में जमानत अर्जी पेश करके बताया गया कि उसके प्रार्थी का के.एस.मेमोरियल शिक्षा व सेवा समिति से कोई संबंध नहीं है और न ही वह इस संस्था में किसी पद पर है। प्रार्थी की पत्नी नीता जैन उक्त समिति में पद पर होने के कारण उसे झूठा फंसाया गया है। उक्त मामला किराया नियंत्रण अधिनियम में भी विचाराधीन है और रंजिशवश ुसे गलत फंसाया है। प्रार्थी से कोई बरामदगी नहीं होनी है। इसलिए प्रार्थी को जमानत का लाभ दिया जाए।

दूसरी तरफ अपर लोक अभियोजक भूपेन्द्र सिंह शेखावत ने बागी की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कोर्ट को अवगत कराया कि परिवादी विनोद यादव ने आरोपी नीता जैन व उसके पति घनश्याम स्वरुप बाघी को के.एस.किडस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के नाम से एक शिक्षण संस्थान संचालित करने के लिए तीन मंजिला भवन के भूतल हिस्से में बने 8 कमरों को किराये पर दिया था, लेकिन इन्होंने स्कूल की मान्यता लेने के लिए परिवादी विनोद यादव के कूटरचित हस्ताक्षर युक्त दस्तावेजों को शिक्षा विभाग में प्रस्तुत करके मान्यता हासिल प्राप्त कर ली। नक्शे में प्रथम तल के भवन के हिस्से को भी स्कूल में दर्शा दिया, जबकि यह हिस्सा किराये पर नहीं दिया गया था। हस्ताक्षरों की एफएसएल से जांच करवाई गई तो वे जांच में फर्जी पाए गए हैं। पुलिस ने बागी के विरुद्ध तीन आपराधिक रिकॉर्ड भी पेश किए हैं। अभी इस मामले में दो अभियुक्त फरार है। ऐसे में अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए। गौरतलब है कि घनश्याम स्वरुप बागी दैनिक राष्ट्र-सम्मत एवं अलवर विचार टाइम्स के संपादक है। वहीं नीता जैन अलवर विचार टाइम्स की प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी है एवं के.एस.मेमोरियल शिक्षा व सेवा समिति मोहल्ला शिवपुरा केडगंज अलवर की सचिव भी है।

LEAVE A REPLY