जयपुर। जयपुर के नाहरगढ़ रोड थाना इलाके में प्रेमिका कुमारी तारा पर चाकू से गला रेत कर हत्या करने के मामले में एडीजे-2 जयपुर मेट्रो अनीश दाधीच ने अभियुक्त राम भरोस सहनी (27) निवासी सीतामढ़ी-बिहार को आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। अदालत ने परिस्थिति साक्ष्य के आधार पर राम भरोस को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने कोर्ट को बताया कि जयलाल मंुशी का रास्ता निवासी मोहन लाल ने 18 जून, 2०13 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके मकान में बिहार का पंकज कुमार 3 साल से किराएदार है। 5-6 दिन पहले पंकज ने जानकार बताकर रामभरोस को भी कमरा किराए पर दिलवाया था। रामभरोस ने प्रेमिका कुमारी तारा की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बाद में पुलिस ने रामभरोस को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था।