जयपुर.। भरतपुर के गोपालगढ़ कस्बे में पोखर की जमीन को लेकर 14 सितम्बर, 2०11 को हुई हिसा एवं फायरिग मामले में मंगलवार को एडीजे-4 जयपुर जिला राजेश गुप्ता ने 4 आरोपियों हारुन, अकबर अली, शेर सिंह एवं फूल सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामले में गत दिनों एक आरोपी प्रेमचन्द सोनी को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली जमानत के आधार पर चारों आरोपियों टशायल कोर्ट में पुन: जमानत प्रार्थना पत्र दायर कर जेल से रिहा करने की मांग की थी। कोर्ट ने चारों के जमानत प्रार्थना खारिज करते हुए आदेश में कहा कि इसी कोर्ट से पूर्व में अर्जिया खारिज हो चुकी है, चालान के बाद केस में कोई बदलाव नहीं आया है। अन्य आरोपी को उच्च न्यायालय से जमानत का लाभ मिला है।