-इण्डियन मुजाहिदीन के सीकर मोड्यूल से जुडा मामला
जयपुर। प्रतिबंधित इण्डियन मुजाहिदीन के सीकर मोड्यूल से जुड़े मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर मेट्रो अशोक कुमार व्यास ने गुरुवार को 27 मार्च, 2०14 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी 22 वर्षीय मोहम्मद उमर निवासी कोतवाली-सीकर को दादा के निधन पर मांगी गई तीन दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा करने से इंकार करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
उमर ने अर्जी में कहा कि उसके दादा मोहम्मद इब्राहिम का गत 18 अगस्त को निधन हो गया और 19 अगस्त को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। जिसकी फातेहा (दुआएें मंगफरेत) 24 अगस्त को है। जिसमें उसकी उपस्थिति आवश्यक एवं न्याय संगत है। वह दादा का काफी लाडला पोता था एवं धार्मिक अनुष्ठान में शामिल नहीं हुआ तो उसे जिन्दगी भर अफसोस रहेगा। इसलिये उसे 24 से 26 अगस्त तक अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा किया जाए।
एटीएस ने अर्जी का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि गंभीर मामला है एवं 4 सितम्बर से ट्रायल शुरु होगी। धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए उसके पिता डॉ. मोहम्मद इलियास मौजूद है। एटीएस ने 23 मार्च, 2०14 को मुकदमा दर्ज कर मोहम्मद उमर सहित डेढ दर्जन आरोपियों के खिलाफ 19 सितंबर को चालान पेश किया था।