जयपुर । आपसी पारिवारिक रंजिश व व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा एवं सम्पत्तियां हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने के अपराध में 8 दिसम्बर को गिरफ्तार किए गए व्यवसायी गोविन्द्र नारायण जौहरी (57) निवासी सी-7, सी स्कीम जयपुर की जमानत अर्जी मंगलवार को एसीएमएम-8 कोर्ट में जज दीपा शर्मा ने गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दिया। इस मामले में ज्योति नगर थाना पुलिस अभियुक्त गोविन्द के नौकर रामनारायण को भी गिरफ्तार कर चुकी है। प्रकरण में आरोपी जयपुर नगर निगम कर्मी रामपाल चौधरी फरार है। फजीर्वाड़े का खुलासा होने पर नगर निगम उसके खिलाफ चार्जशीट जारी कर चुका है। गोविन्द के खिलाफ उसके भाई गोपाल जौहरी ने ही ज्योति नगर थाने में कूटरचित दस्तावेज बनवाने का मुकदमा दर्ज करवाया था। अदालत में परिवादी के एडवोकेट ए.के. जैन व शंकर लाल गुर्जर ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने की मांग की।