जयपुर। फर्जी हथियार लाइसेंस से जुड़े मामले में 12 सितम्बर को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किए गए राहुल ग्रोवर की जमानत अर्जी मंगलवार को सीएमएम सुनील गोयल ने चालान के बाद केस में कोई बदलाव नहीं आने के आधार पर पुन: खारिज कर दिया। इससे पहले इसी कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी 26 सितम्बर को खारिज कर दी थी। एटीएस के जेल में बंद 6 आरोपियों के खिलाफ 8 दिसम्बर को चालान पेश करने के बाद ग्रोवर ने पुन: जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया था। 43 वर्षीय राहुल ग्रोवर जम्मू का निवासी है और एटीएस ने उसके कब्जे से 565 फर्जी आर्म्स लाइसेंस जब्त किए थे।