GST

नई दिल्ली। देश में एक जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो जाएगा। भारत सरकार ने इसे लागू करने की घोषणा कर दी है, साथ ही शुक्रवार को जीएसटी के दायरे में आ रहे उत्पादों की दरें भी तय कर दी है। करीब आधा दर्जन उत्पादों की दरें अभी तय नहीं हुई, लेकिन रोजमर्रा समेत अन्य सेवाओं की सभी दरें निर्धारित कर दी गई। जीएसटी की दरों को देखकर विशेषज्ञों का कहना है कि रोजमर्रा और खाने-पीने की चीजों पर सेवा व दूसरे कर कम रखे गए हैं। इससे ये चीजें सस्ती रहेंगी। महंगाई पर रोक लगेगी। हेल्थ और शिक्षा को जीएसटी दायरे से बाहर रखा है। इससे महंगी होती मेडिकल व एजुकेशन की सेवाओं पर थोड़ा बहुत अकुंश लगेगा। अन्य सेवाओं पर सरकार ने चार स्लैब में दरें लगाई है। 5,12,18 और 28 फीसदी के हिसाब से ये दरें तय की है। ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर पांच, रेस्टोरेंट (50 लाख टर्नओवर) पर पांचस फीसदी टैक्स स्लेब मे रखा है। नॉन ऐसी रेस्टोरेंट पर 12 तो एसी रेस्टोरेंट को 18 प्रतिशत स्लैब में रखा है। फाइव स्टार होटल 28 फीसदी स्लैब में आएंगे। एक हजार से कम कमरे वाले होटल 12 फीसदी स्लैब में होंगे। दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं पर 18 प्रतिशत, सिनेमा हॉल, जुआ घरों और घुड़ दौड़ पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। एकोनामी क्लास में हवाई यात्रा पर 5 प्रतिशत, बिजनेस क्लास पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। ऐप के जरिये कैब सेवा कंपनियों पर पांच प्रतिशत दर ली जाएगी। खास बात यह है कि एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, एंट्री, लग्जरी और इंटरटेनमेंट लेवी जीएसटी में शामिल होंगे। जीएसटी को आजाद भारत का सबसे बड़ा आर्थिक कर सुधार प्रणाली बताई जा रही है।

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