नई दिल्ली। गौहत्या करने वालों को अब गुजरात सरकार किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नहीं है। तभी तो गुजरात विधानसभा ने गौ हत्या संशोधन बिल पास करते हुए गौ हत्या करने पर अब उम्रकैद का प्रावधान जोड़ दिया है। ऐसा करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। जिसने गायों को संरक्षण प्रदान करते हुए कड़े प्रावधान किए। इस प्रावधान में यह भी समाहित किया गया है कि गाय की तस्करी करते हुए पाए जाने पाने पर उसे 10 साल तक जेल में ही रहना पड़ेगा। इस नए कानून के तहत अब जुर्माना राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। जिसके तहत एक से पांच लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जाएगी। इससे पहले संशोधन बिल पेश करने जाते समय गुजरात के गृहमंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि गौहत्या करने वालों को उम्रकैद की सजा देने वाला सख्त कानून संबंधित संशोधन विधेयक आज मैं विधानसभा में पेश करने जा रहा हूं। विधेयक सदन में पेश करते हुए जाडेजा ने कहा गायों को संरक्षण देने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। नए कानून के तहत अब अगर गाय या गाय का मांस ले जाने के लिए किसी वाहन का उपयोग किया तो यह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाएगा। जबकि गौहत्या, गौमांस को गुजरात सरकार ने पहले ही प्रतिबंधित कर रखा है।
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