जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2008 में गुर्जर आंदोलन के दौरान अदालती आदेश की अवमानना के मामले में राज्य सरकार की अवमानना याचिका, स्वप्रेरित प्रसंज्ञान और एक अन्य याचिका को एक साथ सूचीबद्ध करते हुए मामले की सुनवाई पांच फरवरी को तय की है। न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश प्रकरण पर सुनवाई करते हुए दिए। इस मामले में प्रहलाद गुंजल और किरोडी सिंह बैंसला सहित अन्य के खिलाफ अवमानना याचिका लंबित है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने दस सितंबर 2007 को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए थे, लेकिन वर्ष 2008 में हुए आंदोलन में इस आदेश की पालना नहीं की गई। इस पर राज्य सरकार की ओर से गुर्जर नेताओं के खिलाफ अवमानना याचिका पेश हुई। जबकि अदालत ने भी स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया।