जयपुर। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मासिटिकल से जुडे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एस पी शर्मा की एकलपीठ ने कम्पनी की भूमि बेचान के संबंध में जारी किए गए नीलामी टेंडर की क्रियान्विती पर अंतरिम रोक लगाते हुए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार सहित कम्पनी के एमडी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
इस संबंध में आरडीपीएल के कर्मचारियों ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि केन्द्र सरकार के उपक्रम आरडीपीएल की संपूर्ण भूमि की नीलामी करने के लिए 4 सितंबर को टेंडर जारी किए गए। जिसकी रिजर्व प्राइस करीब 70 करोड रूपए रखी गई है। जबकि केन्द्र सरकार के केबीनेट ने 28 फरवरी, 2016 को निर्णय लिया था कि केवल सरप्लस भूमि का ही बेचान किया जा सकता है। आरडीपीएल अपनी करोडों रुपए की भूमि का बेचान कर उपक्रम को बंद करना चाहता है।