नई दिल्ली। जासूसी के आरोप में पाकिस्तानी सेना की कैद में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी सुनाए जाने और बंधक बनाए जाने के मामले की सुनवाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पूरी हो गई है। नीदरलैंडस स्थित यह कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगी। सुनवाई के दौरान भारत-पाक ने अपने अपने पक्ष में कई दलीलें पेश की। पाकिस्तान ने दलीलें दी कि जाधव भारतीय जासूस है। उसने कबूल भी किया है कि वह जासूस है और जासूसी करने पाकिस्तान आया था। हालांकि कोर्ट ने पाक सरकार के उस वीडियो को ना तो सुना और ना ही लिया। भारत ने दलीलें दी कि जाधव को कोई जासूस नहीं है। बल्कि वह बिजनेस के सिलसिले में ईरान गया था। वहां से पाक सेना उसका अपहरण करके पाकिस्तान लाई और झूंठे आरोप लगाकर फांसी पर चढ़ाना चाहती है। भारत ने यह भी अंदेशा जताया है कि पाक सेना जाधव को फांसी पर चढ़ा सकती है। पाक सेना ने जासूसी के आरोप में जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ भारत इंटरनेशनल कोर्ट में आया है। 11 सदस्यीय जजेज इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। भारत के वरिष्ठ एडवोकेट हरीश साल्वे जाधव का पक्ष रख रहे हैं।

LEAVE A REPLY