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जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सैन्य स्कूलों में लड़कियों को प्रवेश नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के लिए जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में भेज दिया है। अदालत ने कहा है कि समान मामले की मुख्य पीठ में सुनवाई हो रही है। ऐसे में दोनों प्रकरणों की एक साथ सुनवाई की जाए।

न्यायाधीश जीके व्यास और न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश माही यादव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में सैन्य स्कूलों में लड़कियों को प्रवेश नहीं देने को चुनौती दी गई है।

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