जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम.एन. भंडारी और न्यायाधीश बी.एल. शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कहा है कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान यदि ट्रेफिक जाम नहीं हो तो जनपथ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। हालांकि शांत क्षेत्र होने के कारण हाईकोर्ट ने लाउड स्पीकर लगाने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने के लिए भी कहा है। हाईकोर्ट ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा है कि शपथ अमरूदों के बाग में भी ली जा सकती है।
इस संबंध में राज्य सरकार ने प्रार्थना पत्र दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि 17 दिसंबर को सुबह 1० से 11 बजे तक सरकार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह करना चाहती है। अदालत उन्हें समारोह आयोजन की अनुमति दे। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि ट्रेफिक जाम नहीं होने का आश्वासन दिया जाए तो अदालत अनुमति दे सकती है।
इस पर महाधिवक्ता एन एम लोढ़ा ने आश्वासन देने से इंकार कर दिया। इस पर हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता को कहा कि शपथ राजभवन में हो या कहीं ओर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतगणना के दौरान जेएलएन मार्ग रोका गया। उसका उचित कारण था, लेकिन जनता को जाम का सामना करना पड़ा। शहर की सड़के शादियों तक में जाम हो जाती है, ये तो बड़ा समारोह होगा।