High Court

जयपुर, 18 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए है की वह याचिकाकर्ता शिक्षिका और उसके पति को एक ही स्थान पर नियुक्ति देने के संबंध में विचार करें। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में अपना विस्तृत अभ्यावेदन संबंधित अधिकारी के समक्ष पेश करने को कहा है। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश सुनीता नागर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता झालावाड़ के मनोहरपुर में शिक्षक पद पर कार्यरत है। वहीं याचिकाकर्ता के पिता खानपुर ब्लॉक में तैनात है। डीओपी के सर्कुलर के अनुसार एक ही सेवा में कार्यरत पति पत्नी को एक ही जगह रखने का प्रावधान है। इसके बावजूद भी याचिकाकर्ता और उसके पति को अलग-अलग स्थानों पर नियुक्ति दी गई है। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता और उसके पति को एक ही स्थान पर नियुक्त करने के संबंध में विचार करें।

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