High Court asks Home Secretary and DG ACB not to register FIR

जयपुर। एसीबी में पेश की गई शिकायतों की एफआईआर दर्ज नहीं करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश डीसी सोमानी की खंडपीठ ने राज्य के गृह सचिव और एसीबी के डीजी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब-तलब किया है।

इस संबंध में दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि सूचना के अधिकार अधिनियम से मिली सूचना के अनुसार एक जनवरी 2०14 से एक मार्च 2०16 तक एसीबी में कुल 16,278 शिकायते दर्ज हुई। इसमें से एसीबी ने सिर्फ 51 शिकायतों की ही एफआईआर दर्ज की। इसके अलावा 9,985 शिकायतों को संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। 89 शिकायतों पर प्रारंभिक जांच करने का निर्णय लिया गया। जबकि उच्चतम न्यायालय तय कर चुका है कि प्राथमिक जांच अधिकतम 15 दिन ही की जा सकती है। अति विशेष मामलों में 6 सप्ताह तक जांच हो सकती है।

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