जयपुर। 17 साल तक संविदा पर नौकरी करा कर मनोचिकित्सक डॉ. रश्मि सनाढ्य को 13 अक्टूबर को पद से हटाने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश अशोककुमार गौड़ की एकलपीठ ने हटाने पर अंतरिम रोक लगाते हुए प्रमुख मेडिकल शिक्षा सचिव, नवीन मेडिकल कॉलेज, कोटा के प्रिंसिपल सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
डॉ. सनाढ्य का याचिका में कहना था कि वह नवीन मेडिकल कॉलेज के अधीन चल रहे मनोचिकित्सा केन्द्ग में सन् 2००० में संविदा पर मनोचिकित्सक नियुक्त हुई थी। 13 अक्टूबर को विभागाध्यक्ष ने नोटिस जारी कर उसे पद से हटा दिया और उसकी जगह दूसरे संविदाकर्मी को लगाया जा रहा है। जबकि कानूनन एक संविदाकर्मी को हटा कर दूसरे संविदाकर्मी को नहीं लगाया जा सकता।