Gurjar reservation

जयपुर। एलडीसी भर्ती-2०13 में बीटेक डिग्रीधारियों को नियुक्त करने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश वी एस सिराधना की एकलपीठ ने रोक लगाते हुए आरपीएससी के सचिव एवं कार्मिक सचिव को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

इस संबंध में गजेन्द्रसिह ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि आरपीएससी ने वर्ष 2०13 में भर्ती विज्ञापन जारी किया था। लिखित परीक्षा का परिणाम 31 मार्च, 2०17 और संशोधित परिणाम 7 जुलाई, 2०17 को जारी किया गया। लेकिन 21 नवंबर को आरपीएससी ने बीटेक डिग्रीधारियों को भी नियुक्ति के लिए पात्र मान लिया। जबकि नियमों में बीटेक डिग्रीधारी एलडीसी पद के लिए पात्र ही नहीं है। नियमों में कोई संशोधन भी नहीं किया गया। भर्ती प्रकिया पूरी होने के बाद ही इसमें संशोधन हो सकता है। आयोग को भी ऐसा कोई निर्णय लेने का हक नहीं है। नियमों में यह संशोधन खेल के बीच में खेल के नियम बदलने जैसा है.

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