High Court
याचिका पर सुनवाई के दौरान परिवादी ने की आपत्ति
जयपुर। 11 साल पहले 2006 में आरसीए की बैठक के दौरान सदस्यों के साथ मारपीट करने को लेकर निचली अदालत की ओर से लिये गये प्रंसज्ञान को आपराधिक याचिका दायर कर चुनौती देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश महेन्द्र माहेश्वरी की एकलपीठ ने आरोपी ललित मोदी का वकालतनामा पेश करने को कहा है।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान मामले में परिवादी अनिल शेखावत के वकील ए. के. जैन एवं आदित्य जैन ने हाईकोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ललित मोदी तीन साल से फरार हैं। अदालत ने उसे भगौड़ा घोषित कर स्थाई गिाफ्तारी वारंट तक जारी कर रखे है। इसके बावजूद भी ललित मोदी के नाम से अदालतों में याचिकाएं पेश हो जाती है। इस मामले में भी अभियुक्त की ओर से कोई वकालतनाम पेश नहीं किया गया है। इसलिए ललित मोदी की ओर से वकालतनामा पेश कराया जाए।

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