जयपुर। परिजनों की मारपीट से तंग आकर हाईकोर्ट न्यायाधीश को पत्र लिखने वाली 24 वर्षीय युवती को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश डी सी सोमानी की खंडपीठ ने नारी निकेतन भेजते हुए कहा है कि युवती को प्रतियोगी परीक्षा या निजी जॉब में मदद दिलाई जाए। युवती के पिता को पाबंद करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि युवती भविष्य में उनके पास जाए तो उससे मारपीट ना की जाए।
याचिका में कहा गया कि 24 वर्षीय ब्यावर निवासी युवती के उसे एक्स आर्मी मैन पिता मारपीट करते हैं। उस पर जबरन शादी का दबाव डाला जा रहा है। इसके साथ ही परिजन ताबीज पहनने और इसके लिए पूजा में शामिल होने का भी दवाब डालते हैं। जिस पर युवती ने गत दिनों हाईकोर्ट न्यायाधीश को भी पत्र लिखकर व्यथा बताई थी। सुनवाई के दौरान युवती को हाईकोर्ट ने तलब किया। डिप्टी रजिस्ट्रार को दिए बयानों में युवती ने अपनी बात दोहाराई। युवती ने कहा कि वह नौकरी करना चाहती है, लेकिन परिजन नहीं चाहते हैं। वह परिजनों के साथ भी नहीं रहना चाहती।