High Court

जयपुर। दौसा जिले के ठीकरिया गांव में करीब 30 बीघा सरकारी भूमि पर कुछ लोगों के कब्जा कर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने कलक्टर से जानकारी मांगी है।

इस संबंध में दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि जिला प्रशासन भी इसे अतिक्रमण मान चुका है, इसके बावजूद मौके से अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है।

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