टोंक। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत राज विभाग की एलडीसी भर्ती 2013 में आवेदन पत्र में त्रुटिवश से विधवा श्रेणी के स्थान पर तलाकशुदा में ऑनलाइन आवेदन करने वाली याचिकाकर्ता को राहत देते हुए राज्य सरकार व टोंक जिला परिषद को आदेश दिए है कि याचिकाकर्ता का ऑफ़ लाइन आवेदन पत्र स्वीकार कर उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जावे। न्यायाधीश अजय रस्तोगी की एकलपीठ ने यह आदेश टोंक जिले के कुकड की निवासी शिमला जाट द्वारा अधिवक्ता लक्ष्मीकान्त शर्मा मालपुरा के जरिये दायर याचिका का निस्तारण करते हुए दिए है। याचिका में बताया गया कि पंचायती राज विभाग ने एलडीसी के 19515 पदो की भर्ती के लिए 12 फरवरी 2013 की विज्ञप्ति जारी की थी । इसमें टोंक जिले के लिए 489 पद भी शामिल के लिए। याचिकाकर्ता ने ई मित्र के जरिये टोंक जिला परिषद में 18 अप्रेल 2013 को ऑनलाईन आवेदन एलडीसी पद के लिए किया था किन्तु श्रेणी में मानवीय भूल से तलाक़ शुदा भरने में आ गया जबकि उसके पति का निधन 31 अक्तूबर 2012 को ही हो चूका था। प्रार्थिया द्वारा तलाकशुदा में आवेदन किये जाने के कारण वो नियुक्ति से वंचित हो गई। जबकि उसकी श्रेणी विधवा कोटे में होनी चाहिए। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद पंचायती राज विभाग को आदेश दिए है कि वो प्रार्थिया का ऑफ लाइन आवेदन पत्र स्वीकार कर उसे चयन प्रक्रिया में शामिल करें।