जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद नर्सिगकर्मी को पदभार ग्रहण नहीं कराने पर 6 दिसंबर को एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक को पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है। अदालत ने अधीक्षक को कहा है कि वे सीसीटीवी फुटेज देखकर सुनिश्चित करें कि याचिकाकर्ता गत 10 अगस्त को पदभार ग्रहण करने विभाग पहुंचा था। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश नर्स ग्रेड प्रथम श्यामसिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि गत 12 दिसंबर को उसे पद से निलंबित किया गया था। इस पर अदालत ने दस अगस्त को रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता को पद ग्रहण कराने के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ता 14 अगस्त को विभाग में पहुंचा, लेकिन उसे पदभार ग्रहण नहीं कराया गया।