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जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रताप नगर स्थित विद्याश्रम स्कूल की बढी हुई फीस पर रोक लगा दी है। अदालत ने स्कूल प्रबंधन को कहा है कि वह शैक्षणिक सत्र 2017-18 की फीस ही वसूल करे। अदालत ने सम्बंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश कृतिका जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में स्कूल की अत्यधिक फीस बढोतरी को चुनौती देते हुए कहा गया कि स्कूल प्रशासन की ओर से करीब 42 फीसदी स्कूल फीस बढा दी गई है। इस सम्बंध में मुख्यमंत्री कार्यालय सहित अन्य सम्बंधित अधिकारियों को शिकायत भेजी गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रबंधन हर सत्र में फीस बढा रहे है। इसलिए सत्र 2018-19 में बढाई अत्यधिक फीस बढोतरी पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने बढी फीस पर रोक लगा दी है और पुराने सत्र की फीस लेने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने गत 26 अप्रैल को जेएलएन मार्ग स्थित विद्याश्रम स्कूल की बढी फीस के मामले में केन्द्र व राज्य सरकार को सात मई तक जवाब देने के निर्देश दे चुके हैं।

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