चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुड़गांव में फोर्टिस अस्पताल द्वारा डेंगू से पीड़ित सात वर्षीय लड़की
के उपचार के लिए परिवार को 15 लाख रूपये का बिल थमाने के मामले में हरियाणा सरकार से रिपोर्ट मांगी है । बच्ची की बाद में मौत हो गयी थी । हरियाणा और पंजाब में डेंगू के व्यापक प्रसार पर मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश आया । अदालत ने खुद ही मामले का संज्ञान लिया । सुनवाई कल शुरू होने पर न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल और न्यायमूर्ति अमित रावल की पीठ ने मामले में सरकार से जांच तेज करने को कहा । एमिक्स क्यूरी (अदालत की मदद करने वाले) अनुपम गुप्ता द्वारा मामला उठाने के बाद यह निर्देश आया । उन्होंने कहा कि एक पखवाड़े के उपचार के लिए 15 लाख रूपये का बिल दिया गया ।