High Court seeks response from Center in judo federation case

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय जूडो महासंघ (जेएफआई) के चुनावों के लिये निष्पक्ष पर्यवेक्षक नियुक्त करने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर आज सरकार से प्रतिक्रिया देने को कहा। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने इस मामले को 24 नवंबर के लिये सूचीबद्ध किया जब चुनावों के लिये पर्यवेक्षक नियुक्त करने पर फैसला किया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार विजेता जुडोका यशपाल सोलंकी ने यह याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने अयोग्य जूडोकाओं को जाली भागीदारी प्रमाणपत्र बांटे जाने का मामला उठाया है।

पंजाब पुलिस में वरिष्ठ खुफिया अधिकारी पद पर कार्यरत सोलंकी ने याचिका में कहा है कि जाली खेल प्रमाणपत्रों का धंधा 2001 से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन प्रमाणपत्रों का उपयोग चिकित्सा कालेजों में प्रवेश और सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिये किया जाता है। जूडो महासंघ के चुनावों के संबंध में याचिका में कहा गया है कि ‘‘केवल सरकार से नियुक्त या अदालत से नियुक्त प्रशासक ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवा सकता है। ’’

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