अपील खारिज, मनोचिकित्सा केन्द्ग से अवैध कब्जा हटाने के आदेश
जयपुर। ट्रांसपोर्ट नगर की सेठी कॉलोनी स्थित मनोचिकित्सा केन्द्र से कब्जा हटाने के एकलपीठ के 3० नवंबर, 2०16 को दिये गये आदेश के खिलाफ दायर अपील को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने खारिज करते हुए चार माह में कब्जा हटाने के आदेश दिये है। हाईकोर्ट ने इस मामले में 12 अप्रैल, 2०17 को अंतरिम राहत देते हुए स्टे आदेश दिया था।

अर्जुनलाल सेठी नगर विकास समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कब्जा हटाने के आदेश दिए थे। आदेश को विलास दास व अन्य ने चुनौती देकर खण्डपीड को बताया कि एकलपीठ ने प्रभावित कब्जेधारियों का पक्ष नहीं सुना था।

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