जयपुर। स्कूल व्याख्याता भर्ती-2०13 से जुडे मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से अधूरी रिपोर्ट करने पर राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्गजोग और न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए आयोग के चैयरमेन को 25 जनवरी को हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिये है।
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 22 सितंबर, 2०15 को तृतीय उत्तर कुंजी को गलत मानते हुए द्बितीय उत्तर कुंजी के आधार पर परिणाम जारी करने के आदेश दिये थे। इस आदेश की खंडपीठ में अपील दायर की गई। खंडपीठ ने 19 दिसंबर, 2०17 को लोक सेवा आयोग से विस्तृत रिपोर्ट तलब की। रिपोर्ट में बताना था कि उत्तर कुंजियों में प्रश्नवार किस आधार पर परिणाम परिवर्तित किया गया।