जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी कर सहायकों की वरिष्ठता सूची में नियमानुसार संशोधन नहीं करने पर वाणिज्यिक कर आयुक्त आलोक गुप्ता और एसीएस वित्त डीबी गुप्ता को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश गजेन्द्रसिंह व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
अवमानना याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 25 मई को आदेश जारी कर कर सहायकों की वरिष्ठता सूची नियमानुसार संशोधित करने के आदेश दिए थे। विभाग की ओर से इस आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दायर की गई। जिस पर खंडपीठ ने गत 13 नवंबर को आदेश जारी की एकलपीठ के आदेश की पालना के निर्देश देते हुए प्रकरण को अपील के निर्णयाधीन रख लिया। अवमानना याचिका में कहा गया कि खंडपीठ के आदेश के बावजूद भी विभाग की ओर से कर सहायकों की वरिष्ठता सूची में संशोधन नहीं किया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।