जयपुर। हवामहल के पास नियम विरुद्ध श्रीगोवर्द्धन नाथजी के मंदिर परिसर को किराये पर देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्गजोग और न्यायाधीश इन्द्गजीतसिंह की खंडपीठ ने देवस्थान विभाग से किराए पर दिए गए स्थान की जानकारी अदालत में पेश करने के निर्देश दिए है।
मंदिर दर्शनाथीश्ल मंडल ने जनहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि देवस्थान विभाग कÞ 1974 सर्कुलर कÞ तहत मंदिरों कÞ गोखे, सभा मंडल, परिकमा और गर्भ गृह आदि को किराए पर नहीं दिया जा सकता। साथ ही पुरातत्व विभाग कÞ सर्कुलर कÞ अनुसार हवामहल कÞ 5० मीटर की परिधि में कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं चल सकती। लेकिन पूरे क्षेत्र को ही किराए पर दिया गया है। सर्कुलरों के अनुसार ये कब्जे अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं।